22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

इंजीनियर डबल मर्डर केस में टून्ना की जमानत अर्जी खारिज

इंजीनियर डबल मर्डर केस में टून्ना की जमानत अर्जी खारिज कोर्ट ने पहले भी कई आरोपियों की जमानत अर्जी को कर चुकी है खारिज इस कांड के दो मुख्य आरोपित अब भी है फरार 26 दिसंबर 15 को दिनदहाड़े दो इंजीनियरों की गोली मारकर कर दी गयी थी हत्या दरभंगा : इंजीनियर डबल मर्डर केस […]

इंजीनियर डबल मर्डर केस में टून्ना की जमानत अर्जी खारिज कोर्ट ने पहले भी कई आरोपियों की जमानत अर्जी को कर चुकी है खारिज इस कांड के दो मुख्य आरोपित अब भी है फरार 26 दिसंबर 15 को दिनदहाड़े दो इंजीनियरों की गोली मारकर कर दी गयी थी हत्या दरभंगा : इंजीनियर डबल मर्डर केस में जेल में बंद अपराधी टून्ना झा की जमानत अर्जी को एसीजेएम ने सुनवायी के बाद खारिज कर दिया है. बहेड़ी प्रखंड के शिवराम में पिछले 26 दिसंबर को दो इंजीनियरों की अत्याधुनिक हथियारों से हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार टुन्ना झा की जमानत अर्जी पर एसीजेएम पंचम राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को सुनवायी की. कांड के अप्राथमिकी काराधीन आरोपी टुन्ना झा ने नियमित जमानत के लिए न्यायालय से गुहार लगायी थी. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात टुन्ना झा की अर्जी खारिज कर दिया. बता दें कि पहले भी इस मामले में गिरफ्तार कई अपराधियों की जमानतें न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है. बता दें कि विगत 26 दिसंबर 2015 को बहेड़ी में सड़क निर्माण कंपनी से जुड़े दो इंजीनियर मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार की हत्या अपराधियों ने दिन दहारे एके 47 से कर दी थी. कार्य की कुल प्राक्कलित राशि का दस प्रतिशत यानि 75 करोड़ की राशि निर्माण एजेंसी से अपराधियों ने बतौर रंगदारी मांगी थी. कंपनी द्वारा नहीं दिये जाने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी. इस संबंध मैं बेगूसराय जिला के शममो थाना क्षेत्र के शममो निवासी उमेश प्रसाद सिंह के पुत्र धीरज सिंह के बयान पर बहेड़ी थाना में कांड संख्या 270 /2015 दर्ज कराया था. हालांकि पुलिस इस मामले के दो प्रमुख अभियुक्त को अब तक गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो सकी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें