बेनीपुर : स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णुदेव उपाध्याय ने बुधवार को हत्या के मामले में बिरौल के रजवा गांव के रामकृपाल सिंह को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनायी.
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आजीवन कारावास की सजा सुनाई
बेनीपुर : स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णुदेव उपाध्याय ने बुधवार को हत्या के मामले में बिरौल के रजवा गांव के रामकृपाल सिंह को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनायी. रामकृपाल के चाचा रामजीवन सिंह ने उस पर चाची शकुंतला देवी को डंडा से मारने के आरोप […]
रामकृपाल के चाचा रामजीवन सिंह ने उस पर चाची शकुंतला देवी को डंडा से मारने के आरोप में 23 जनवरी 14 को बिरौल थाना में एफआईआर दर्ज कराकर उसे नामजद किया था . पुलिस ने 24 जनवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसका कांड संख्या 18/14 था जिसमें पुलिस ने 28 फरवरी को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. इसमें डीएमसीएच के डाक्टर, दारोगा सहित आठ लोगों ने गवाही दी.
अपर लोक अभियोजक बच्चा राय ने अभियोजन की ओर से बहस किया. मृतका के पति ने कहा कि मैं न्यायालय के फैसले से संतुष्ठ हूं. लेकिन एक बात का दुख है कि दोनों तरफ हमारा ही नुकसान हुआ है. एक तरफ पत्नी की हत्या तो दूसरी तरफ भतीजा को आजीवन कारावास.
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