कोर्ट में सिंहवाड़ा के सीओ थानेदार व आइओ तलब

Published at :10 Oct 2017 11:36 AM (IST)
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कोर्ट में सिंहवाड़ा के सीओ थानेदार व आइओ तलब

दरभंगा : व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 117/2017 में परस्पर विरोधाभासी तथ्य अंकित करने को ले सिंहवाड़ा अंचल के सीओ, थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानक को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार […]

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दरभंगा : व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 117/2017 में परस्पर विरोधाभासी तथ्य अंकित करने को ले सिंहवाड़ा अंचल के सीओ, थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानक को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंहवाड़ा थाना में दर्ज उक्त मामले में जब्त जेसीबी (जीसी 129907) की जब्ती की तिथि 29 जून 2017 दर्शाया गया है. अंचलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि जेसीबी को जबत कर थाना में रखा गया है. कांड के अनुसंधानक ने जो जब्ती सूची बनायी है, उसमें जेसीबी को एक जुलाई 2017 को जब्त करने की बात लिखते हुए जब्ती का स्थान पनपीबी पोखर का उत्तरी हिस्सा बताया गया है.
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री कुमार की अदालत ने मामले में विरोधाभासी तथ्य देखते हुए कहा है कि मामले में तीनों पदाधिकारियों का न्यायिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया दर्शाता है. श्री कुमार की अदालत ने तीनों पदाधिकारी को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है. ऐसा नहीं होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गयी है.
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