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डीइओ कार्यालय में गबन के मामले में प्राथमिकी को लिपिक ने दिया आवेदन
मामला शिक्षा विभाग के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये के गबन का डीइओ के दिये आवेदन में आरोपित के पलटवार से आया नया मोड़ दरभंगा : डीइओ कार्यालय के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये के गबन मामले में नया मोड़ आ गया है. डीइओ की ओर से लहेरियासराय थाने […]
मामला शिक्षा विभाग के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये के गबन का
डीइओ के दिये आवेदन में आरोपित के पलटवार से आया नया मोड़
दरभंगा : डीइओ कार्यालय के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये के गबन मामले में नया मोड़ आ गया है. डीइओ की ओर से लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी के लिये दिये आवेदन में बताये गये तीन आरोपियों में से एक कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना दिलीप पाठक ने भी 60 लाख रुपये के गबन मामले में स्थानीय थाना को प्राथमिकी दर्ज करने को आवेदन दिया हैं.
जिसमें कार्यालय सहायक दिलीप पाठक ने कहा है कि विभागीय संचिका को देखने से स्पष्ट है कि संचिका के पृष्ठ भाग पर आइडीबीआइ बैंक दोनार शाखा व पंजाब एवं सिंध बैंक शाखा दोनार की खाता संख्या- 0723104000185424 व 0509201717130 क्रमश: में अंकित बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि आइडीबीआइ खाता संख्या 0723104000185424 में 17 मार्च, 2016 को चेक संख्या- 506 जो लूज चेक आइडीबीआइ बैंक से डीपीओ योजना एवं लेखा दरभंगा से सीधे प्राप्त किये हैं.
उससे 17 जुलाई, 2016 को 60 लाख रुपये अंतरित हुआ है. पुन: 31 अक्तूबर, 2016 को पंजाब एवं सिंध बैंक से चेक संख्या- 141051, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया व उनके ही हस्ताक्षर से पंजाब नेशनल बैंक लहेरियासराय को नेफ्ट किया गया. इसी से रुपये का गबन हुआ है़ कार्यालय सहायक श्री पाठक ने अपने आवेदन में इस मामले की गहराई से अनुसंधान की मांग की है. श्री पाठक का यह भी कहना है कि वे इसकी सूचना डीइओ सह तत्कालीन डीपीओ को 17 सितंबर, 2017 को संचिका के माध्यम से लिखित रूप में दे दिया था. हालांकि श्री पाठक ने आवेदन से पुलिस के समक्ष उलझन पैदा हो गया है. श्री पाठक ने साफ तौर पर गबन का आरोप किसी पर नहीं लगाया है. लेकिन आवेदन के अनुसार उनका इशारा साफ है.
बता दें कि एक सप्ताह पहले तत्कालीन डीपीओ (लेखा एवं योजना) एवं वर्तमान में डीइओ डॉ सुधीर कुमार झा ने बैंक के एजेंट, कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना व नारायण टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक की मिलीभगत से शिक्षा विभाग के लेखा एवं योजना मद के 60 लाख रुपये की राशि का गबन का आरोप लगाते हुए लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी को ले आवेदन दिया था. मामले में बिरौल थाना क्षेत्र के रोहाड़ निवासी अरविंद मिश्र के पुत्र सह बैंक एजेंट मधुकर शांडिल्य, कार्यालय सहायक लेखा एवं योजना दिलीप पाठक व नारायण टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक राजीव कुमार सिंह को नामजद किया गया है.
डीइओ ने बैंक एजेंट मधुकर शांडिल्य को पुलिस के हवाले भी कर दिया है. दर्ज प्राथमिकी में डीइओ ने कहा है कि 27 अक्टूबर 2016 को वे डीपीओ लेखा एवं योजना के पद पर यहां कार्यरत थे. उस दौरान कार्यालय सहायक दिलीप पाठक ने बैंक एजेंट मधुकर शांडिल्य से उन्हें मिलवाया था. दोनों के दबाव में आकर डीइओ ने पंजाब एंड सिंह बैंक में खाता खुलवाया. खाता खुलवाने के बाद 16 मार्च, 2016 को आइडीबीआई का चेक नंबर 506 निर्गत कर दिया. 18 मार्च को चेक का क्लियरेंस हो गया. इसी बीच 31 अक्तूबर, 2016 को वह राशि को चेक नंबर 411051 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक लहेरियासराय के खाता नंबर 2407002100010544 में ट्रांसफर कर दिया गया. जबकि यह खाता डीपीओ का खाता नहीं था. उक्त खाता नारायण टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी का है, जिसका मालिक राजीव कुमार सिंह है. डीइओ का कहना है कि तीनों ने मिलकर उसी खाते से साठ लाख रुपये की राशि की निकासी कर सरकारी राशि का गबन कर लिया. प्रभार देने के दौरान गबन की जानकारी मिली़
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