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बिहार यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति मामला पहुंचा कोर्ट, आवेदन के लिए फिर खुलेगा पोर्टल

बीआरए बिहार विवि में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में पेच फंस गया है. पिछले साल अक्तूबर में विवि की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें नवंबर तक आवेदन का समय दिया गया था. बाद में उसे बढ़ाकर दिसंबर तक आवेदन लिया गया.

मुजफ्फरपुर. बीआरए बिहार विवि में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में पेच फंस गया है. पिछले साल अक्तूबर में विवि की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें नवंबर तक आवेदन का समय दिया गया था. बाद में उसे बढ़ाकर दिसंबर तक आवेदन लिया गया. अभ्यर्थी पांच महीने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की टकटकी लगाये हैं, तब तक विवि की ओर से दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय ले लिया गया. इससे अभ्यर्थी आक्रोशित हैं. शनिवार को अभ्यर्थियों ने कुलसचिव से मिलकर इस पर आपत्ति जतायी.

अभ्यर्थियों ने कोर्ट में शिकायत की है

कुलसचिव प्रो आरके ठाकुर ने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में शिकायत की है. सरकार से भी निर्देश मिला है, इस कारण आवेदन के लिए दोबारा पोर्टल खोला जायेगा. हालांकि पोर्टल कब से कब तक खुलेगा, यह नहीं बताया. अभ्यर्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी स्पष्ट बात नहीं कर रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. हर बार तोड़-मरोड़कर बातें बतायी जा रही हैं. विवि पहुंचे अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मिलकर प्रगति की जानकारी ली, तो बताया गया कि अभी आवेदन के लिए अगले महीने पोर्टल खुलना है. इससे नाराज अभ्यर्थी सीसीडीसी से मिले, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया.

फिर से खोला जायेगा पोर्टल

अभ्यर्थी डॉ टीके डे व डॉ एसके कर्ण से मिले, तो बताया गया कि बीसी1 व बीसी2 के आरक्षण से संबंधित कुछ परेशानियों की वजह से पोर्टल को फिर से खोला जायेगा. अभ्यर्थी जब कुलसचिव कार्यालय पहुंचे, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई. जब आवास पर गये, तो बताया गया कि अभी मुलाकात नहीं होगी.

पांच महीने से अटका कर रखी गयी है प्रक्रिया

अभ्यर्थियों ने बताया कि मिलने की जिद्द व आग्रह पर कुलसचिव प्रो आरके ठाकुर मिलने के लिए बाहर आये. उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला है, जिस पर सरकार का आदेश है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पांच महीने से प्रक्रिया को अटका कर रखा गया है. जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

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