अदालत को हल्के में लेना पड़ा भारी, पशुपालन व मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव पर लगा 25 हजार का अर्थदंड
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Sep 2022 12:03 PM
हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि को प्राइम मिनिस्टर सैलरी एकाउंट में जमा किया जाये.
पटना. हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि को प्राइम मिनिस्टर सैलरी एकाउंट में जमा किया जाये.
न्यायाधीश पीबी बजनथरी की एकलपीठ ने अविनाश चंद्र की ओर से दायर अदालती आदेश की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के समय पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉ एन श्रवण कुमार कोर्ट में उपस्थित थे.
इसके पहले कोर्ट ने इन्हें अदालती आदेश की अवमानना का प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप का गठन करने के लिए बुधवार को बुलाया था. कोर्ट ने सचिव श्री कुमार पर अर्थदंड लगाते हुए कहा कि हर हाल में अगली तिथि तक अदालती आदेश का पूर्णतः पालन हो जाना चाहिए.
मामला पशुपालन विभाग के कर्मचारी अविनाश चंद्र और पंकज कुमार के बर्खास्तगी के बाद उन्हें अदालती आदेश के बाद पुनः नौकरी पर योगदान नही कराये जाने से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर किया था .
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