बेतिया : वर्ष 1997 में मैनाटांड रमपुरवा के किसान समर्थक जोगी साह हत्या कांड की सुनवाई पुरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने एक माले समर्थक को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद तथा 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है़ अपने फैसले में न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है़ सजाप्राप्त माले समर्थक अच्छेलाल राम मैनाटांड थाने के रमपुरवा गांव का रहने वाला है़ अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि मृतक जोगी साह भी रमपुरवा गांव का रहने वाला था़ वह किसान समर्थक था़
वहीं सजाप्राप्त अच्छेलाल राम माले समर्थक था़ दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद था़ 23 मार्च 1997 को शाम 7 बजे जोगी साह सकरौल से अपने गांव वापस आ रहा था़ इसी दौरान 25-30 की संख्या में माले समर्थकों ने हरवे-हथियार से लैश होकर उसे घेर लिया और लाठी व दाब से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी़ इस घटना को ग्रामीण कमलेश ने देखा़ वह चिल्लाता हुआ गांव में पहुंचा़ उसके बाद ग्रामीण घटना स्थल पर आये तो
उन्होंने जोगी साह को मृत पाया़ कमलेश महतो के बयान पर इस मामले में सात नामजद एवं 20-25 अज्ञात के विरूद्ध मैनाटांड थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अच्छेलाल राम को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है़