दहेज हत्या में हाइकोर्ट ने दिया सीबीआइ जांच का आदेश

Updated at : 28 Nov 2016 4:48 AM (IST)
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दहेज हत्या में हाइकोर्ट ने दिया सीबीआइ जांच का आदेश

मोतिहारी : पीपराकोठी थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव में दहेज हत्या के मामले की हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया है. साथ ही घटना को लेकर डीजीपी से रिपोर्ट मांगते हुए अनुसंधानक सह सदर डीएसपी से जवाब-तलब किया है. दहेज हत्या मामले में बगैर किसी मांग के सीबीआइ जांच का आदेश बिहार में शायद […]

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मोतिहारी : पीपराकोठी थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव में दहेज हत्या के मामले की हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया है. साथ ही घटना को लेकर डीजीपी से रिपोर्ट मांगते हुए अनुसंधानक सह सदर डीएसपी से जवाब-तलब किया है. दहेज हत्या मामले में बगैर किसी मांग के सीबीआइ जांच का आदेश बिहार में शायद पहली घटना मानी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, 19 जून 2016 को दहेज के लिए किशुनपुर गांव में रीतू देवी (30) को केरोसिन छिड़क कर जला दिया गया था. मामले में पीपराकोठी थाना में बेतिया निवासी मृतका के भाई संतोष गिरि प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें पति अविनाश पुरी, ससुर ब्रजमोहन पुरी, सास व ननद को आरोपित किया गया था.
मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस दौरान अनुसंधान में सास व ननद को केस से बाहर कर दिया गया. अब सास अपने पति ब्रजमोहन पुरी की जमानत के लिए स्थानीय कोर्ट से हाइकोर्ट पहुंची. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने केस डायरी की मांग की. कहा गया कि अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस ने भरपूर कोशिश की है. आधा दर्जन गवाहों का बयान लिया गया. सभी आरोपितों के समर्थक बताये गये. पुलिस अनुसंधान पर सवाल खड़ा करते हुए हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने पूछा है कि किस आधार पर मुख्य आरोपित का नाम हटाया गया है.
पीपराकोठी के किशुनपुर गांव
में विवाहिता की हुई थी हत्या
हाइकोर्ट ने डीजीपी से मांगी मामले की विस्तृत रिपोर्ट
डीएसपी से किया जवाब-तलब
हत्याकांड की शिकार महिला बेतिया की थी रहनेवाली
सास व ननद को किया गया
था केस से बाहर
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