चरस के साथ गिरफ्तार हुई महिला को दस साल की सजा
Updated at : 16 Nov 2019 12:55 AM (IST)
विज्ञापन

एक लाख जुर्माना भी मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायलय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला तस्कर जैरून नेशा को दोषी करार दिया है. वह रक्सौल लक्ष्मीपुर की है. न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना का आदेश दिया […]
विज्ञापन
एक लाख जुर्माना भी
मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायलय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला तस्कर जैरून नेशा को दोषी करार दिया है. वह रक्सौल लक्ष्मीपुर की है.
न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना का आदेश दिया है. गौरतलब है कि मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन चौक के पास से नगर पुलिस ने 21 जनवरी 2014 को उसे गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान डेढ़ किलो चरस बरामद हुई थी.
नगर थाने के दारोगा जेडी दीपक ने महिला के नाम व पते की जांच कर मामला दर्ज किया. सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी एनडीपीएस राकेश कुमार ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




