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चरस के साथ गिरफ्तार हुई महिला को दस साल की सजा

Updated at : 16 Nov 2019 12:55 AM (IST)
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चरस के साथ गिरफ्तार हुई महिला को दस साल की सजा

एक लाख जुर्माना भी मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायलय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला तस्कर जैरून नेशा को दोषी करार दिया है. वह रक्सौल लक्ष्मीपुर की है. न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना का आदेश दिया […]

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एक लाख जुर्माना भी

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायलय के न्यायाधीश भरत सिंह ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला तस्कर जैरून नेशा को दोषी करार दिया है. वह रक्सौल लक्ष्मीपुर की है.
न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना का आदेश दिया है. गौरतलब है कि मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन चौक के पास से नगर पुलिस ने 21 जनवरी 2014 को उसे गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान डेढ़ किलो चरस बरामद हुई थी.
नगर थाने के दारोगा जेडी दीपक ने महिला के नाम व पते की जांच कर मामला दर्ज किया. सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी एनडीपीएस राकेश कुमार ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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