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वजीरगंज में बालू के अवैध खनन में नवादा की एजेंसी पर केस, डीएम ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर की कार्रवाई

Updated at : 25 Apr 2022 10:34 AM (IST)
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वजीरगंज में बालू के अवैध खनन में नवादा की एजेंसी पर केस, डीएम ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर की कार्रवाई

Bihar News: जमुआवां बालू घाट से अवैध खनन की शिकायत मिलने पर नवादा की एजेंसी पर वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. कमेटी की जांच में पता चला कि जमुआवां बालू घाट के संवेदक द्वारा कुछ दिन पहले नदी के रास्ते का निर्माण कर उक्त स्थल से बालू की निकासी की गयी है.

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गया. वजीरगंज प्रखंड के तिनेरी गांव के पास स्थित जमुआवां बालू घाट से अवैध खनन की शिकायत मिलने पर डीएम डॉ त्यागराजन के आदेश पर संवेदक चुनचुन कुमार प्रोपराइटर मेसर्स मां मंगला क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड हिसुआ, नवादा के विरुद्ध वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय से दी गयी जानकारी के अनुसार, तिनेरी गांव के पास स्थित जमुआवां बालू घाट के क्लस्टर संख्या 25 से अवैध खनन होने की लगातार शिकायत डीएम को मिल रही थी. इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया और डीएम के आदेश पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. इस कमेटी में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, खनन निरीक्षक व वजीरगंज के सीओ को शामिल किया गया.

पुलिस बलों की मौजूदगी में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, खनन निरीक्षक व वजीरगंज के सीओ जमुआवां बालू घाट के क्लस्टर संख्या 25 पर पहुंचे और वहां जांच की. जांच के क्रम में बालू घाट का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं पाया गया. जमुआवां बालू घाट के लिए निर्धारित सीमा के पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र जियो टैगिंग के आधार पर लगभग 700 मीटर से 800 मीटर की दूरी पर लोंगिट्यूड व लाटीट्यूड के सीमांकन के समीप बालू का खनन किया हुआ पाया गया. इसकी लंबाई लगभग 50 फुट, चौड़ाई 20 फुट व गहराई पांच फुट अर्थात कुल 5000 घनफुट बालू खनन व प्रेषण किया हुआ पाया गया.

अवैध खनन से हुई 2,91,250 रुपये के राजस्व की क्षति

कमेटी के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि जमुआवां बालू घाट के संवेदक द्वारा कुछ दिन पहले नदी के रास्ते का निर्माण कर उक्त स्थल से बालू की निकासी की गयी है. जमुआवां बालू घाट का संचालन चुनचुन कुमार प्रोपराइटर मेसर्स मां लक्ष्मी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड हिसुआ, नवादा के द्वारा किया जा रहा है, जो जमुआवां बालू घाट क्लस्टर संख्या 25 के संवेदक हैं. अवैध रूप से बालू की निकासी किये जाने से सरकार को कुल 2,91,250 रुपये के राजस्व की क्षति हुई है. अवैध खनन किये जाने से हुई राजस्व की क्षति की वसूली की जायेगी.

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खनिज विकास पदाधिकारी के आवेदन पर वजीरगंज प्रखंड के जमुआवां बालू घाट के संवेदक चुनचुन कुमार के विरुद्ध वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इधर, डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध बालू खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जायेगा. कहीं से भी कोई अवैध खनन की सूचना आने पर सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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