बक्सर: अवैध कट्टा-कारतूस रखने पर अनिरुद्ध को 3 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना
फोटो बक्सर व्यवहार न्यायालय | Prabhat Khabar Network
बक्सर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट का फैसला।
Buxar News : आर्म्स एक्ट के एक मामले में बक्सर न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अनिरुद्ध कुमार उर्फ छोटे राम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम गौरीशंकर की अदालत ने सुनाया.
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गुप्त सूचना पर हुई थी छापेमारी
अभियोजन पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुर थाना क्षेत्र निवासी अनिरुद्ध कुमार उर्फ छोटे राम के पास अवैध हथियार है. सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की. इस दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों की गवाही करायी गयी. अदालत ने गवाहों के बयान, जब्त प्रदर्श, अभिलेख पर उपलब्ध कागजी साक्ष्यों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का अवलोकन किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.
अलग-अलग धाराओं में 3-3 वर्ष की सजा
न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. हालांकि, अदालत के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में न्यायालय के इस फैसले के बाद अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त संदेश गया है.
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