बक्सर, कोर्ट : बहु को जलाने के मामले में सास व ससुर को सोमवार को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय ने 10 वर्ष की कारावास एवं 20-20 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपितों को तीन महीने और जेल में बिताने पड़ेंगे.
बताते चलें कि उत्तरप्रदेश के भावरकोल थाना के पलिया गांव की रहनेवाली किरण देवी की शादी बक्सर मुफस्सिल थाना के चौसा गांव में हुई थी. शादी के बाद किरण का पति रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया, जिसके बाद उसकी सास चंद्रावती देवी एवं ससुर भगवान दास दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे.
24 अप्रैल, 2014 को कलियुगी सास-ससुर ने किरण के ऊपर केरोसिन डाल कर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया. इस घटना में किरण बुरी तरह जल गयी थी. दोनों पक्षों के दलीलों एवं गवाहों की गवाही के बाद आरोपितों को पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया था. सोमवार को न्यायालय ने सजा के बिंदु पर उक्त फैसला सुनाया.