हत्यारोपितों को 10 वर्षों की सजा

Published at :12 Feb 2016 3:58 AM (IST)
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हत्यारोपितों को 10 वर्षों की सजा

एडीजे चार ने सुनाया फैसला बक्सर, कोर्ट : बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या 28/2007 के अभियुक्त मोती लाल खरवार, शैलेश खरवार, बंगाली खरवार, सुनील खरवार, पन्ना लाल खरवार एवं हरेंद्र खरवार को 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामला 30 अप्रैल, 2007 का है जब उक्त सभी अभियुक्त बड़की कोठिया के […]

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एडीजे चार ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या 28/2007 के अभियुक्त मोती लाल खरवार, शैलेश खरवार, बंगाली खरवार, सुनील खरवार, पन्ना लाल खरवार एवं हरेंद्र खरवार को 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामला 30 अप्रैल, 2007 का है जब उक्त सभी अभियुक्त बड़की कोठिया के रहनेवाले गंगा राम को लाठी एवं लात मुक्का से मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. इलाज के क्रम में पीड़ित की मौत हो गयी थी.
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय के न्यायालय में की गयी, जिसमें मृतक की पत्नी फूल केश्वरी देवी एवं उसकी पुत्री मिंता कुमारी के अलावे अन्य कई गवाहों ने अपनी गवाही में मामले का समर्थन किया. उक्त मामले में न्यायालय ने पूर्व में ही भारतीय दंड विधान की धारा 304 एवं 149 में अभियुक्तों को दोषी पाया था तथा सजा के बिंदु पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने अभियुक्तों को दस वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
हत्या के मामले में पाये गये दोषी
बक्सर, कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय भरत तिवारी ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त रंग बिहारी साह, पप्पू साह, भृगुनाथ साह, दयाशंकर साह को दोषी पाया है. सभी अभियुक्त दीवान के बड़का गांव के रहनेवाले हैं.
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