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पुलिस अधिकारी के वेतन से पांच हजार काटने का आदेश

पुलिस अधिकारी के वेतन से पांच हजार काटने का आदेश बक्सर कोर्ट. जमानत आवेदन में पुलिस द्वारा डायरी कोर्ट में नहीं जमा करना पुलिस के लिए महंगा पड़ा. जिला जज ने संबंधित अनुसंधानकर्ता के वेतन से पांच हजार काट कर पीड़ित मुआवजा कोष में जमा कराने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है. राजपुर थाना […]

पुलिस अधिकारी के वेतन से पांच हजार काटने का आदेश बक्सर कोर्ट. जमानत आवेदन में पुलिस द्वारा डायरी कोर्ट में नहीं जमा करना पुलिस के लिए महंगा पड़ा. जिला जज ने संबंधित अनुसंधानकर्ता के वेतन से पांच हजार काट कर पीड़ित मुआवजा कोष में जमा कराने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है. राजपुर थाना कांड संख्या 225/15 में विंध्याचल सिंह एवं सुदर्शन सिंह की जमानत आवेदन के सुनवाई के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने बार-बार निर्देश के बाद न्यायालय में संबंधित केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने पर अनुसंधानकर्ता जमादार किशुन दयाल महतो के जनवरी के वेतन से पांच हजार रुपये काट कर लोक अदालत बक्सर के पीडि़त मुआवजा कोष में जमा कराने का आदेश दिया है. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को दी गयी है. गौरतलब है कि अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में अभियुक्तों के जमानत के क्रम में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम रवींद्र कुमार राय की अदालत में भी डायरी नहीं प्रस्तुत किया था एवं आरक्षी अधीक्षक के डायरी ससमय जमा करने के वितंतु संवाद की भी अवहेलना की है. अत: न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त संज्ञान लेते हुए आरक्षी अधीक्षक बक्सर से संबंधित अनुसंधानकर्ता का वेतन से 5 हजार रुपये काटने का निर्देश दिया है ताकि न्यायालय में डायरी ससमय प्रस्तुत हो सके एवं जमानत आवेदनों का निबटारा हो सके.विदित हो कि अभियुक्तगण राजपुर थाना के ददुरा गांव में 4 दिसंबर 2015 को आपसी मारपीट हुई थी और इसी आरोप में 2 जनवरी ,2016 से जेल में बंद हैं.चिकित्सक पर कार्रवाई का आदेश बक्सर कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने सदर अस्पताल के चिकित्सक पर पोस्टमार्टम में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई करने का आदेश, सिविल सर्जन को दिया है. डुमरांव थाना कांड संख्या 175/13 के मुख्य अभियुक्त रविशंकर केसरी को ससुर जवाहर लाल केसरी की डुमरांव में 2 सितंबर 13 को छूरा घोंप कर हत्या करने के आरोप में कल आजीवन कारावास की सजा सुनाते वक्त सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ अनिल कुमार सिंह पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. न्यायालय की सुनवाई के क्रम में चिकित्सक डॉ अनिल कुमार सिंह के द्वारा तैयार अंत्यपरीक्षण प्रतिवेदन में कई खामियां उजागर हुई थीं एवं सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा अंत्यपरीक्षण में लापरवाही साबित हुई है. अत: जिला जज की अदालत ने दोष सिद्ध रविशंकर केसरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश सिविल सर्जन, बक्सर को दिया है. निर्णय की प्रति जिलाधिकारी, बक्सर एवं सिविल सर्जन, बक्सर को भेजी जा रही है.शब्द प्रतियोगिता में मोनिका व लंबी कूद में शत्रुघ्न ने मारी बाजीसब जूनियर स्पोर्ट्स मीट का हुआ आयोजन-प्रखंडस्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखायी प्रतिभाफोटो-13-कार्यक्रम को संबोधित करते प्रखंड प्रमुख केसठ. प्रखंड संसाधन केंद्र के परिसर में गुरुवार को तरंग के तहत बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट 2015-16 के प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मंजू देवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेणु देवी ने संयुक्त रूप से किया. प्रखंड प्रमुख ने कहा कि खेलकूद से बच्चों में शारीरिक सबलता के साथ-साथ मानसिक विकास भी होता है. इससे समय-समय पर यह खेलकूद प्रतियोगिता होना चाहिए, जिससे बालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें. खेलकूद में संकुल स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और ग्रामीण क्षेत्र में खेल की प्रतिभा को दिखाया. जिसे देख दर्शकों ने शाबासी दी. कार्यक्रम का संचालन हृदय नारायण शर्मा ने किया.खेलकूद में निर्णायक की भूमिका सत्येंद्र कुमार पासवान ने निभायी. प्रतियोगिता के सौ मीटर दौड़ में चुन्नी पांडेय, मध्य विद्यालय शिवपुर पूर्वी, सुगंध कुमार, मध्य विद्यालय कतिकनार, 400 मीटर दौड़ में गुडि़या कुमारी और रितेश कुमार अनुसूचित मध्य विद्यालय केसठ, लंबी कूद शत्रुघ्न कुमार मध्य विद्यालय शिवपुर पूर्वी, संजू कुमारी अनुसूचित मध्य विद्यालय केसठ, ऊंची कूद में आजाद कुमार अनुसूचित मध्य विद्यालय केसठ, जूही कुमारी मध्य विद्यालय शिवपुर पूर्वी, अंग्रेजी शब्दकोष प्रतियोगिता में दीपक कुमार और मोनिका आर्य, अनुसूचित मध्य विद्यालय केसठ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया.कार्यक्रम में आभार ज्ञापन संकुल समन्वयक मनोज कुमार ने किया. मौके पर नसरुद्दीन अंसारी, प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार, उमेश कुमार, नरेंद्र कुमार, अर्चना कुमारी, निर्मावती देवी, त्रिवेणी राम, संतोष कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे.

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