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सम्राट मोटर्स को देना पड़ेगा दो लाख रुपये का हर्जाना

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर ने एक मुकदमे की सुनवाई में विपक्षी सम्राट मोटर्स बक्सर एवं आरा की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है. मामला बक्सर जिला के इटाढ़ी निवासी संकट नारायण सिंह एवं बाल नारायण सिंह का है, जिन्होंने […]

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर ने एक मुकदमे की सुनवाई में विपक्षी सम्राट मोटर्स बक्सर एवं आरा की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है.
मामला बक्सर जिला के इटाढ़ी निवासी संकट नारायण सिंह एवं बाल नारायण सिंह का है, जिन्होंने विपक्षियों से फाइनेंस के आधार पर एक टाटा मैजिक जीप लिया था तथा समय-समय पर उसकी किस्त की अदायगी करते रहे. शुरुआत से ही उक्त जीप में यांत्रिकी खराबी आने लगी तथा उसके नोजल, इंजन एवं पंप की मरम्मत में परिवादियों को 58 हजार 762 रुपये भी खर्च करने पड़े थे.
वाहन में बार-बार आनेवाली खराबी के कारण परिवादियों को उसके पुराना होने का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेट द्वारा उक्त वाहन के इंजन संख्या से जांच की, तो पाया कि उक्त वाहन वर्ष 2011 मॉडल था तथा विपक्षियों द्वारा उसे फर्जी तरीके से नये कागजात के आधार पर 2012 मॉडल बना कर बेच दिया गया था. फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर 45 दिनों के अंदर दो लाख रुपये नकद परिवादी को देने का आदेश सुनाया है.
ऐसा नहीं करने पर 45 दिनों के बाद आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा. मामले की सुनवाई सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नारायण पंडित एवं आशा देवी के खंडपीठ ने सुनाया है.

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