बक्सर(कोर्ट) : बिहार सरकार की जमीन को लेकर हुई मारपीट मामले की सुनवायी करते हुए तदर्थ एडीजे चतुर्थ शैलेंद्र कुमार सिंह ने कुल नौ अभियुक्तों को दो-दो वर्षो के कारावास की सजा सुनायी है.
अभियुक्तों में भोदा पासवान, भरत पासवान, दहाड़ी पासवान, सतीश पासवान, उपेंद्र पासवान, त्रियोगी पासवान, गोरख पासवान, हीरामन पासवान, राजेश्वर पासवान शामिल हैं. बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन को लेकर अटांव निवासी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें काउंटर केस हुआ था.