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सूद और हर्जाने के साथ पैसा वापस करें सहारा इंडिया

बक्सर : जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी सहारा इंडिया की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 35/2018 से संबंधित है. इटाढ़ी थाना के हकीमपुर गांव के रहने वाले वृद्ध दंपत्ति राधा कृष्ण राय एवं देवमुनि देवी ने विपक्षी के शाखा में 1 लाख 40 हजार रुपये जमा किये थे, लेकिन मैच्योरिटी के […]

बक्सर : जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी सहारा इंडिया की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 35/2018 से संबंधित है. इटाढ़ी थाना के हकीमपुर गांव के रहने वाले वृद्ध दंपत्ति राधा कृष्ण राय एवं देवमुनि देवी ने विपक्षी के शाखा में 1 लाख 40 हजार रुपये जमा किये थे, लेकिन मैच्योरिटी के बाद विपक्षी पैसा देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी थी.

बताते चलें कि परिवादी ने न्यायालय को बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ कुल 1 लाख 40 हजार रुपये वर्ष 2012 में विपक्षी सहारा इंडिया के चौसा शाखा में सहारा क्यू शॉप एवं ई साइन स्कीम में राशि जमा किये थे. वर्ष 2017 में परिवादियों ने जब अपने जमा पैसे को वापस लेना चाहा तो विपक्षी उसे टालमटोल करने लगे.
अंत में परिवादियों ने सहारा इंडिया चौसा शाखा एवं प्रबंध निदेशक सहारा इंडिया लखनऊ के खिलाफ परिवाद दाखिल कर दिया, जहां विपक्षी हाजिर होकर अपना जवाब दिया था. परिवादी ने सहारा इंडिया द्वारा निर्गत सभी 12 सर्टिफिकेट को न्यायालय में जमा किया, जहां दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने विपक्षियों की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया.
न्यायालय ने विपक्षियों को आदेश दिया है कि परिवादियों के जमा राशि को सूद समेत वापस लौटा दे साथ ही सात हजार अलग से बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करें. ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त आठ प्रतिशत ब्याज देना होगा. सुनवाई में सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम राधेश्याम सिंह एवं सदस्य सीमा सिंह तथा नंदजी सिंह की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुना दिया.

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