दहेज उत्पीड़न मामले में तीन वर्षों का सश्रम कारावास

Updated at : 11 Jul 2018 9:05 AM (IST)
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दहेज उत्पीड़न मामले में तीन वर्षों का सश्रम कारावास

एसडीजेएम की अदालत ने सुनाया फैसला बक्सर कोर्ट : एसडीजेएम राकेश रंजन सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त को तीन वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का भी अर्थदंड लगाया है. मामला बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 103/2002 से संबंधित है. बताते चलें कि […]

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एसडीजेएम की अदालत ने सुनाया फैसला
बक्सर कोर्ट : एसडीजेएम राकेश रंजन सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त को तीन वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही पांच हजार रुपये का भी अर्थदंड लगाया है. मामला बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 103/2002 से संबंधित है. बताते चलें कि थाने के नदांव गांव के रहनेवाले राजधारी प्रसाद ने अपनी पुत्री कंचन कुमारी उर्फ छाया की शादी सिकरौल थाने के मनोहरपुर गांव के रहनेवाले बसंत कुमार के साथ की थी.
शादी के बाद से ही लड़की के पति ने रंगीन टेलीविजन एवं मोटरसाइकिल की मांग करने लगा, जिसे नहीं देने पर लड़की के साथ मारपीट भी किया करता था. इसी बीच लड़की को जब बच्चा हुआ तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सूचक की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया. सुनवाई में कुल चार गवाहों की गवाही को कलमदर्ज किया गया.
इसके बाद अदालत ने दहेज अधिनियम की धारा 498(ए) के तहत अभियुक्त बसंत कुमार को तीन वर्षों की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा धारा 323 के तहत एक वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा दहेज अधिनियम की धारा चार के तहत छह महीने की सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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