आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की सजा के साथ पांच हजार जुर्माना

Updated at : 20 Jan 2018 5:57 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की सजा के साथ पांच हजार जुर्माना

स्पीडी ट्रायल चलाकर एसीजीएम छह राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला बक्सर कोर्ट : एसीजेएम-6 राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. मामला सिकरौल थाना से संबंधित है, जहां पुलिस को 23 अगस्त, […]

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स्पीडी ट्रायल चलाकर एसीजीएम छह राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला

बक्सर कोर्ट : एसीजेएम-6 राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. मामला सिकरौल थाना से संबंधित है, जहां पुलिस को 23 अगस्त, 2016 को गुप्त सूचना मिली थी कि नावानगर रोड पर उच्च विद्यालय के पास जुआ खेला जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए उसी थाना के तेतरहर गांव के रहनेवाले सोनू राज उर्फ सोनू कमकर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपित की पुलिस ने जब जांच की तो उसके पास एक देसी कट्टा एवं दो कारतूस बरामद किया गया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गयी.
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 26 के तहत दोषी पाया, जिसके बाद एसीजेएम छह राजेश कुमार वर्मा ने उसे दो वर्षों के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. इस मामले की सुनवाई में सरकार की ओर से कृष्णकांत दुबे ने बहस में हिस्सा लिया.
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