अपहरण कर रेप करने वाले को दस वर्षों की सजा

Updated at : 18 Nov 2017 6:13 AM (IST)
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अपहरण कर रेप करने वाले को दस वर्षों की सजा

बक्सर कोर्ट : अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी पाये गये आरोपित को कोर्ट ने दस वर्षों की सजा सुनायी. सजा के साथ-साथ 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनायी. एडीजे प्रथम अशोक कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी पाया […]

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बक्सर कोर्ट : अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी पाये गये आरोपित को कोर्ट ने दस वर्षों की सजा सुनायी. सजा के साथ-साथ 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनायी. एडीजे प्रथम अशोक कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी पाया था, जिसके बाद सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. घटना 29 नवंबर, 2015 की है. जब चाणक्यापुरी कॉलोनी में अपनी मां एवं छोटे भाई के साथ किराये के मकान में रहनेवाली तेरह वर्षीय लड़की सुबह 10 बजे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी. इसके कुछ घंटे बाद फोन पर सूचना मिली कि उसे शादी के लिए पटना ले जा रहा है.

फोन करनेवाला अर्जुन कुमार नामक एक युवक था जो झांसा देकर उसे पटना ले गया. हालांकि घटना के दो दिन बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था. इसको लेकर डुमरांव थाना में पॉक्सो के तहत कांड संख्या 6/2016 दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया कि उसका पति रोजगार के सिलसिले में विदेश में रहता है. मेडिकल जांच में लड़की के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई थी. मामले में सभी गवाहों की गवाही एवं सबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय ने पिछले दिनों अभियुक्त को दोषी पाया था. शुक्रवार को न्यायालय में भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा चार के तहत 10 वर्ष की कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 366(ए) के तहत सात वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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