BPSC: 1200 से अधिक सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ, HC ने PT की दोबारा जांच से किया इनकार

BPSC: बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) को पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने मंगलवार को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के राज्य में 1,200 से भी ज्यादा सहायक अभियंता (BPSC Assistant Engineer Recruitment) की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है.
बिहार लोक सेवा आयोग को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के राज्य में 1,200 से भी ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. जस्टिस शिवाजी पांडेय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करके बीपीएससी को राहत दी.
Also Read: बिहार की ‘धाकड़ वुमनिया’, ऋषिका सिंह चंदेल को ‘नारी रत्न अवॉर्ड’, सीता के किरदार से मिली पहचान
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया. इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत भी दी. पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए ली गई पीटी परीक्षा के मॉडल आंसर और रिजल्ट के फिर मूल्यांकन के लिए नई एक्सपर्ट कमिटी बैठाने से इनकार किया है.
Also Read: वाह खाजा: बिहार नहीं दुनिया में फेमस सिलाव का ‘खाजा’, एक खास मिठाई जो घोल रही सात समंदर पार भी मिठास
दरअसल, 26 मार्च, 2019 को मेन्स के ठीक पहले जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने आयोग को चार प्रश्नों की जांच नई एक्सपर्ट कमिटी से कराने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता ने मॉडल उत्तर को किताबों के रेफरेंस के आधार पर गलत करार दिया था. मामले में एकलपीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया.
Posted : Abhishek.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




