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बिहार के इस शहर में मांस-मछली की विक्री पर रोक, छठ महापर्व पर नगर निगम ने लिया फैसला

Updated at : 04 Nov 2024 2:43 PM (IST)
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saran news| Bihar News: Municipal Corporation bans sale of meat and fish in open in Chhapra due to Chhath festival.

Bihar News: लोक आस्था का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए छपरा में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसका आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया है. नगर निगम क्षेत्र के अब किसी भी भाग में खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी.

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Bihar News: लोक आस्था का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए छपरा में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसका आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया है. अपने पत्र में नगर आयुक्त ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के पास या खुले में जहां भी मांस और मछली की बिक्री हो रही है तत्क्षण उसे जब्त किया जाये और कार्रवाई की जाये. हर हाल में खुले में मांस और मछली नहीं बेचना है. विशेषकर धार्मिक स्थलों के आसपास तो इसकी बिक्री एकदम नहीं होगी.

नगर निगम क्षेत्र के अब किसी भी भाग में खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी. इस पर अमल करने के लिये शनिवार को नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय ने आदेश जारी कर दिया. इसके लिए सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के पूर्वी और शहर के पश्चिमी भाग के लिये दो अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. इन दोनों टीमों को कई आदेश दिए गये है. जिसका अनुपालन करना होगा और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में हर संभव प्रयास करना होगा.

महापौर के आदेश से नगर आयुक्त ने मीट-मछली की दुकानों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है. अब निगम की जेसीबी शहर की उन चौक-चौराहों और सड़कों पर चलेगी जहां खुले में मांस-मछली बेचे जा रहे है.

इन अधिकारियों की टीम बनाई गई

नगर आयुक्त ने नगर निगम के 45 वार्ड को दो भागों में बाटते हुये दो सहायक लोक सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है. वार्ड नंबर 1 से 22 तक लोक स्वच्छता पदाधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन यादव, अखिलेश राय और संजय राम कार्रवाई करेंगे. जबकि वार्ड संख्या 23 से 45 तक में लोक स्वच्छता पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक असगर अली, राजनाथ राय और सुमित कुमार कार्रवाई करेंगे.

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बिक्री स्थलों को चिह्नित कर सूची की जा रही तैयार

खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाने के लिए जांच क्रम में उन स्थलों को भी चिह्नित किया गया है जहां दुकान लगायी जाती है. उन स्थलों पर दुकान नहीं लगाने का नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. शहर में खुले में बेचे जा रहे मांस व मछली दुकानदारों को पहले हिदायत दी जायेगी इसके बाद भी वह नहीं माने तो उनका सामान जब्त कर लिए जाएंगे और जुर्माना लगाया जायेगा.

दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुये बताया गया है कि जहां-तहां खुले में मास की बिक्री हो रही है. उन्हें एक ओर या उचित स्थान पर ही बिक्री करें एवं काटी हुयी मीट को शीशे में रखें और सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

इन आदेशों का करना होगा सख्ती से पालन

  • खुलेआम नहीं काटे जायेंगे जानवर या मुर्गा. किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी हाल में नहीं काटे जायेंगे.
  • हर हाल में खुले में नहीं होगी मांस-मछली की बिक्री, लापरवाही पर कार्रवाई तय.
  • मांस-मछली के अपशिष्ट को सुरक्षित जगह डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी.
  • बिक्री स्थल की सफाई दुकान खुलने और बंद होने दोनों समय दुकानदार को करनी होगी.
  • धार्मिक स्थलों के पास इनके दुकान नहीं रहेंगे. इसके लिए पहले समझाया जायेगा फिर कार्रवाई होगी.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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