Bihar News : आरोपित पुलिसकर्मी के पक्ष में आया एसोसिएशन, दावा- जज ने पहले छोड़ा था हाथ, पुलिस को दी थी गाली

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बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों जिस पर जज अविनाश कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है का पक्ष रखा है.

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पटना. एडीजे अविनाश कुमार की पिटाई के मामले में अब आरोपित पुलिसकर्मी के पक्ष में बिहार पुलिस एसोसिएशन मजबूती से खड़ा हो गया है. बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों जिस पर जज अविनाश कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है का पक्ष रखा है.

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उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. एसोसिएशन ऐसी घटना की निंदा करता है. उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण 2009 बैच एएसआई अभिमन्यु कुमार के साथ जज के तलब करने पर वहां उपस्थित हुए थे, लेकिन जज अविनाश ने दोनों पदाधिकारियों के साथ गाली-गलौज किया.

इसका विरोध करने पर जज ने थानाध्यक्ष पर हाथ चला दिया, जिस पर थानाध्यक्ष ने भी उनके साथ बचाव में हाथापाई की. हल्ला सुनकर कई वकील जमा हो गए और दोनों पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर, उन्हें वहीं जज के चेंबर में बंद कर दिया. ऐसे में दोनों पूरे मामले की हाईकोर्ट के वर्तमान जज या सरकार के वरीय अधिकारी की जांच टीम बनाकर जांच उपरांत जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए.

मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में कोई पुलिसकर्मी जज के चेंबर में गाली नहीं दे सकता है या पिस्टल नहीं निकाल सकता है. ऐसे में पुलिस पर बिना पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के कार्रवाई करना क़ानून और न्याय के साथ नाइंसाफी है.

मालूम हो कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में 29 नवंबर को सुनवाई होनी है. इस बाबत कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत चार अधिकारियों को नोटिस भेजा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है.

Posted by Ashish Jha

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