ePaper

बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को दो साल सश्रम कारावास की सजा, राजद नेता की पिटाई मामले में आया फैसला

Updated at : 02 Sep 2022 7:43 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को दो साल सश्रम कारावास की सजा, राजद नेता की पिटाई मामले में आया फैसला

पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत दस आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

विज्ञापन

पटना. पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत दस आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. एपीपी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर, 2005 को ददन पहलवान समेत अन्य आरोपियों ने आरजेडी नेता रामजी यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था. इस घटना के बाद डुमरांव के कोपवां निवासी रामजी यादव ने एफआईआर दर्ज कराते हुए दस लोगों को नामजद किया था.

क्या है मामला

प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उसने राजद प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव के पक्ष में प्रचार किया. रामजी के मुताबिक, वह डुमरांव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित राजद कार्यालय में बैठा था. इसी बीच ददन पहलवान, मदन सिंह, भुअर यादव, खुशचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव व लक्ष्मण तुरहा हथियार और लाठी-डंडे के साथ पहुंचे और उसके साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी.

सही साबित हुआ मारपीट का आरोप

एपीपी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को आरजेडी नेता रामजी यादव के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी. इस घटना के बाद डुमरांव के कोपवां निवासी रामजी यादव ने एफआईआर दर्ज कराते हुए दस लोगों को नामजद किया था. उन्होंने कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उसने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव को विधानसभा में प्रचार करते हुए मदद क्यों की.

दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी

स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी 10 आरोपियों को दोषी पाया. एपीपी ने गुरुवार को बताया कि जज ने धारा 147 के तहत सभी को एक साल सश्रम कारावास और धारा 148 के तहत दो साल सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं ददन पहलवान

ददन पहलवान की गिनती बिहार के दबंग नेताओं में होती है. वे राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा वे जेडीयू और बसपा समेत अन्य दलों से भी चुनाव लड़े। 2015 में वे डूंमराव से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए. 2020 में जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया और वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन