Bihar Election 2020: बिहार चुनाव को लेकर प्रवासियों के लिए चुनाव आयोग ने दी पंजीकरण की विशेष सुविधा, ले सकते हैं इन सुविधाओं का लाभ...

पटना: कोरोनाकाल के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसे लेकर राजनीतिक दलें व चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुट चुकी है. वहीं संक्रमणकाल में मतदान प्रतिशत को सही रखना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बनी हुई है. लॉकडाउन लागू होने के बाद बाहरी राज्यों से अपने घर वापस लौटे प्रवासियों को भी मतदान करने का मौका मिलने वाला है. उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 18 साल से अधिक आयु के प्रवासियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा दी गई है.
पटना: कोरोनाकाल के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसे लेकर राजनीतिक दलें व चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुट चुकी है. वहीं संक्रमणकाल में मतदान प्रतिशत को सही रखना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बनी हुई है. लॉकडाउन लागू होने के बाद बाहरी राज्यों से अपने घर वापस लौटे प्रवासियों को भी मतदान करने का मौका मिलने वाला है. उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 18 साल से अधिक आयु के प्रवासियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा दी गई है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यदि कोई प्रवासी जो 01/01/2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो, वह इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है-
– फॉर्म 6 : विधानसभा क्षेत्र बलने या नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने
– फॉर्म 8 : मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए
– फॉर्म 8(क) : विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बूथ बदलवाने के लिए
– फॉर्म 7 : मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए
प्रवासी मतदाताओं को इन सुविधाओं के लिए फॉर्म भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है. Www.nvsp.in पर फॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. वोटरों की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी उपलब्ध कराया गया है. वहां से भी फार्म लिया जा सकता है.
Published by : Thakur Shaktilochan Shandilya
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By Prabhat Khabar News Desk
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