बिहार में कार मालिकों के लिए जरूरी खबर, ऐसा हुआ तो गाड़ी को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कराना होगा अनिवार्य
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jan 2023 10:20 PM
बिहार में परिवहन विभाग की जांच के दौरान ऐसी 50 से अधिक गाड़ियां पकड़ी गयी हैं, जिनके मालिक का निधन होने के बाद भी उसके कागजात दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किये गये हैं. इन गाड़ियों पर जुर्माना लगाने के बाद विभाग ने निर्देश दिया है कि उसका ट्रांसफर भी तुरंत कराएं.
बिहार में परिवहन विभाग की जांच के दौरान ऐसी 50 से अधिक गाड़ियां पकड़ी गयी हैं, जिनके मालिक का निधन होने के बाद भी उसके कागजात दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किये गये हैं. इन गाड़ियों पर जुर्माना लगाने के बाद विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसी गाड़ी पकड़े जाने पर जुर्माना के बाद उसका ट्रांसफर भी तुरंत कराएं. इसके बाद ही गाड़ी मुक्त की जा सकेगी. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर पकड़े जाने के बाद मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में परिवहन विभाग ने दिशा- निर्देश जारी किया है.
विभाग ने लोगों से की हैअपील
लोगों से अपील की है कि परिचालन के अयोग्य वाहन का निबंधन रद्द करा लें और खरीद – बिक्री करने से पहले ही इसकी छानबीन जरूर कर लें कि वाहन किसके नाम पर है.अगर वाहन मालिक का निधन हो गया हो और उस गाड़ी की बिक्री हो रही हो, तो डीटीओ कार्यालय में जाकर पहले छानबीन करा लें.
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यह है नियम
जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है. बिना नाम स्थानांतरित कराये वाहनों का परिचालन मोटरयान अधिनियम नियमावली के अनुसार दंडनीय है. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-55 के तहत परिचालन के अयोग्य हो चुके वाहन का निबंधन रद्द कराने के लिए संबंधित निबंधन प्राधिकार के समक्ष विहित प्रक्रिया के अनुसार निबंधन रद्द करा सकते हैं. वाहन निबंधन रद्द कराने के इच्छुक वाहन स्वामी आंशिक कर का भुगतान कर अपने वाहन का निबंधन रद्द करा सकते हैं. विभाग में इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है.
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