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बिहार में कोरोना संकट: परिवहन विभाग ने बनाया ये सख्त नियम, कायदे में नहीं रहे तो जुर्माने के साथ कानून कार्रवाई भी

Updated at : 23 Apr 2021 8:47 AM (IST)
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बिहार में कोरोना संकट: परिवहन विभाग ने बनाया ये सख्त नियम, कायदे में नहीं रहे तो जुर्माने
के साथ कानून कार्रवाई भी

Bihar Corona Update, Bihar Corona Guidelines, Transport Department Guidelines: बिहार में कोरोना संकट गहराया हुआ है. हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं. सरकार हर स्तर पर अपनी कोशिश में जुटी है. नाइट कर्फ्यू सहित कई तरह के प्रतिबंध लगा हुआ है. इस क्रम में परिवहन विभाग ने भी एक सख्त नियम बनाया है. इसका उल्लंघन करने पर जु्र्माने की साथ कानून कार्रवाई भी हो सकती है.

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Bihar Corona Update, Bihar Corona Guidelines, Transport Department Guidelines: बिहार में कोरोना संकट गहराया हुआ है. हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं. सरकार हर स्तर पर अपनी कोशिश में जुटी है. नाइट कर्फ्यू सहित कई तरह के प्रतिबंध लगा हुआ है. इस क्रम में परिवहन विभाग ने भी एक सख्त नियम बनाया है. इसका उल्लंघन करने पर जु्र्माने की साथ कानून कार्रवाई भी हो सकती है

रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज करना होगा. अगर सार्वजनिक वाहनों में कोई यात्री ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ़ जुर्माना ही नहीं उनपर पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

इसके लिए सभी जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश भी जारी किया गया है.परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजा है. इसमें सार्वजनिक वाहनों से जुड़ी सेवाओं में कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं. जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.

विभाग ने यात्रियों के साथ ही गाड़ियों के मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. वाहन में चालक, कंडक्टर से लेकर यात्रियों को मास्क लगाना आनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही पान, गुटखा और खैनी खाकर यात्रा करनेवाले और यहां-वहां थूकनेवालों लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

इन नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को टीम बनाकर औचक जांच कराने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये पहले ही बता चुके हैं कि थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलता है. इसलिए परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में थूकने की आदत पर अपने आदेश के जरिए रोक लगाना चाहता है.

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Posted By: Utpal kant

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