बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी राहत, अब ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

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बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार के करीब पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है. शिकायत दर्ज कराते लॉगिन करने वाले मोबाइल पर कंपलेन आइडी मिलेगा, जिसे वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकेगा. पोर्टल का लिंक कंपनी की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है.

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पटना. बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार के करीब पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है. इसके तहत उपभोक्ता होल्डिंग कंपनी के ग्रिवांस रिड्सल रे पोर्टल (http:// hargharbijli.bsphcl.co.in/ Grievanceportal/Default. aspx) पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे. शिकायत दर्ज कराते लॉगिन करने वाले मोबाइल पर कंपलेन आइडी मिलेगा, जिसे वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकेगा. पोर्टल का लिंक कंपनी की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है.

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अंचल से लेकर प्रशाखा की देनी होगी जानकारी

उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय संबंधित बिजली कंपनी, अंचल, जिला, प्रमंडल, अवर प्रमंडल व प्रशाखा का चयन करते हुए समस्या का संक्षिप्त विवरण देना होगा. इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी और उपभोक्ता संख्या भर कर सबमिट बटन दबाते ही उनकी शिकायत रजिस्टर होकर दिये गये मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी पर शिकायत नंबर उपलब्ध हो जायेगा. पोर्टल पर ही उपलब्ध ‘ ट्रैक योर ग्रिवांस स्टेटस ‘ पर शिकायत नंबर डाल कर किसी भी समय शिकायत की अपडेट स्थिति की जानकारी ली जा सकेगी.

पदाधिकारी-कर्मियों को भी ऑनलाइन शिकायत की सुविधा

बिजली कंपनी ने अपने सभी पदाधिकारी-कर्मियों को भी ऑनलाइन शिकायत करने के लिए होल्डिंग कंपनी के पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराया है. इसके तहत होल्डिंग कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों के पदाधिकारी-कर्मी अपनी नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन भुगतान एवं वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, छुट्टी, देय भत्तों की स्वीकृति एवं भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सेवांत लाभ सहित अन्य मामलों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

सीजीआरएफ के पास भी दर्ज होगी शिकायत

विद्युत विनियामक आयोग के प्रावधान के मुताबिक बिजली कंपनी ने सभी 20 विद्युत अंचलों में कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ) भी गठित किया है, जहां शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी. यहां पर हार्ड कॉपी, इ-मेल या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत दी जा सकती है. बिजली की सप्लाइ नहीं होना, कनेक्शन, विद्युत संबंध विच्छेद, मीटर या बिलिंग से संबंधित शिकायत सीजीआरएफ में लिये जायेंगे. किसी न्यायालय में लंबित अथवा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 127,135 to 139, 152 और 161 से जुड़े मामले यहां नहीं लिये जायेंगे.

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