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हत्या के मामले में पिता पुत्र समेत 13 को उम्रकैद

आरा : हत्या के मामले में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को पिता-पुत्र व भाई समेत 13 आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की. कोर्ट में सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया. […]

आरा : हत्या के मामले में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को पिता-पुत्र व भाई समेत 13 आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की. कोर्ट में सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया. लोक अभियोजक ने बताया कि शाहपुर थाने के पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी अवध यादव की 12 फरवरी, 2011 को हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर उसी गांव के बीरबल यादव, भुअर यादव व उसके पुत्र सुगंधी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

श्री रंजन ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही करायी गयी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने भादवि की धारा 302/ 149 व 123/ 149 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित वीरबहादुर यादव, भिखारी यादव, भोला यादव पिता शिवजी, रामवृक्ष यादव, भोला यादव पिता शिव कुमार यादव0, सुगंधी यादव, भुअर यादव, शिव कुमार यादव, टुनटुन यादव, सरयुग यादव, योगेंद्र यादव, मनोज यादव व लक्ष्मण यादव को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत लक्ष्मण यादव को सश्रम तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी.

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