आरा : न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो आरोपित संतोष शर्मा व उपेंद्र शर्मा को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी एएन झा ने बहस की. 29 / 30 मार्च, 2007 की रात्रि में पुलिस गश्ती के दौरान आरा करमन टोला में बिना नंबर लिखी एक मोटरसाइकिल पर दो युवक स्टेशन की तरफ से आ रहे थे,
जिन्हें रुकवा कर तलाशी ली गयी. बड़की सनदिया निवासी संतोष शर्मा के पास से लोडेड दोनाली देसी पिस्तौल व दो कारतूस एवं पवना थाना क्षेत्र अंतर्गत खोपिरा गांव निवासी उपेंद्र शर्मा के पास से तीन कारतूस पुलिस ने बरामद किये. आरा नवादा थानाध्यक्ष जयमंगल चौबे ने उक्त दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने दोषी पाते हुए उक्त दोनों आरोपितों को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 1 – बी ) ए /35 के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व सात – सात हजार रुपये जुर्माना एवं 26 ( 1 ) /35 के तहत तीन -तीन वर्षों के सश्रम कारावास व सात – सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.