आरा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने घर में घुस कर हत्या करने एक मामले में सहोदर भाई पिता पुत्र समेत 11 आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व 12-12 हजार व शेष आरोपितों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी.
श्री प्रसाद ने बताया कि आरा नगर थाना अंतर्गत धनुपरा गांव के मुसहर टोली निवासी नंद कुमार मुसहर को उसके मकान में जाकर उसे गोली मार कर 20 मार्च, 2000 को हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर उक्त थाने के रघुटोला निवासी राम रतन बिंद के तीन पुत्रों छबीला बिंद के तीन पुत्रों, बाढू बिंद के चार पुत्रों एवं घरभरण बिंद के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी,
जिसमें कहा गया था कि उक्त लोग घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने के बाद नंद कुमार मुसहर को गोली मार कर हत्या कर दी. घटना का कारण आपसी रंजिश बताया गया था. सुनवाई के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने नाजायज मजमा बना कर हत्या करने का दोषी पाते हुए
आरोपित रामचंद्र बिंद, मुन्ना बिंद व मोती बिंद को सश्रम उम्रकैद एवं कुल 12-12 हजार रुपये अर्थदंड तथा रामरतन बिंद, लाल बाबू बिंद, राम बाबू बिंद, कन्हैया बिंद, शिवरतन बिंद, उमा बिंद, द्वारिका बिंद व घरभरण बिंद को सश्रम उम्र कैद व 10-10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.