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आरा में जहरीली शराब से 21 मौतों के गुनहगार दोषी करार, छह साल बाद कोर्ट का फैसला, कल सुनायी जायेगी सजा
आरा : जहरीली शराब पीने से हुई 21 लोगों की मौत के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने मंगलवार को 15 आरोपितों को दोषी करार दिया. अब सभी दोषियों को सजा सुनाने के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. नवादा थानांतर्गत अनाईठ मुहल्ले की गरीब बस्ती […]
आरा : जहरीली शराब पीने से हुई 21 लोगों की मौत के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने मंगलवार को 15 आरोपितों को दोषी करार दिया. अब सभी दोषियों को सजा सुनाने के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है.
नवादा थानांतर्गत अनाईठ मुहल्ले की गरीब बस्ती में सात दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी और 14 लोग अपंग हो गये थे. उक्त मामले में 15 आरोपितों पर ट्रायल चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि घटना को लेकर शिव नारायण राय ने पांच लोगों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी 353/12 नवादा थाने में दर्ज करायी थी.
कोर्ट में अभियोजन की ओर से करीब 69 गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी जिसके आधार पर कोर्ट ने 15 अभियुक्तों के खिलाफ 28 अप्रैल, 2016 को आरोप गठित किये थे.
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