आरा : षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में आरोपित सीआरपीएफ जवान अरबिंद कुमार सिंह को 10 वर्षों के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. उन्होंने 25- 25 हजार रुपया उसके दोनों बच्चों के नाम पर बैंक में डिपॉजिट करने का आदेश दिया है. वहीं उन्होंने मृतका की सास श्यामपरी देवी व ससुर कृष्णवल्लभ को संदेह का लाभ देते हुए रिहाई का आदेश दिया.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर उर्फ हीरा ने बहस की थी. एपीपी ने बताया कि उदवंतनगर थानांतर्गत जैतपुर गांव निवासी श्रीनिवास सिंह ने अपनी पुत्री कंचन कुमारी की शादी आयर थानांतर्गत बरनावा गांव निवासी कृष्णवल्भ सिंह के पुत्र अरबिंद कुमार सिंह के साथ जून, 2010 में की थी. अरबिंद कुमार सिंह सीआरपीएफ में पुलिस के पद पर कार्यरत था. पिस्तौल खरीदने के लिए दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर कंचन के पति, सास व ससुर उसे प्रताड़ित करते थे.