bhagalpur news. हत्या मामले में नौ आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध

Author Atul kumar
Updated:
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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नितू कुमारी के द्वारा हत्या मामले में नौ आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध किया गया

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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नितू कुमारी के द्वारा हत्या मामले में नौ आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध किया गया. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के द्वारा धारा 302, 120 बी, 34 भारतीय दंड विधान के तहत आरोपित खरीक थाना के नयाटोला भवनपुरा निवासी गयानंद यादव, मौसम यादव, झंडापुर थाना के नवटोलिया निवासी जजला यादव उर्फ जयजय यादव, नदी थाना के सिंहकुंड निवासी संतोष पासवान, खरीक थाना के तुलसीपुर निवासी बदरा यादव, नयाटोला भवनपुरा निवासी पप्पु यादव, नदी थाना के कहारपुर निवासी प्रभाष यादव, खरीक थाना के दादपुर निवासी पंकज यादव, नयाटोला भवानपुरा निवासी विशाल यादव के विरुद्ध दोष सिद्ध किया गया है. जानकारी के अनुसार पांच अप्रैल 2022 को नदी थाना के टेकना दियारा में झंडापुर निवासी रविस कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में भाई अमिष कुवंर के बयान पर नदी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पीड़ित ने बताया था कि पांच अप्रैल को मेरे भाई रविश तथा सुमन यादव के साथ टेकना दियारा जा रहे थे. इसी दौरान हत्या कर दी गयी थी. वहीं आरोपित पिंटू यादव को निर्दोष पाते हुए रिहा किया गया. सजा की बिंदु पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.

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