काजवलीचक विस्फोट मामले में पुलिस ने बंद किया अनुसंधान, दो मृत अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल

Updated at : 12 Jul 2024 12:04 AM (IST)
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काजवलीचक विस्फोट मामले में पुलिस ने बंद किया अनुसंधान, दो मृत अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल

काजवलीचक विस्फोट मामले में पुलिस ने बंद किया अनुसंधान, दो मृत अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल

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काजवलीचक में विगत 3 मार्च 2022 को हुए विस्फोट मामले में तातारपुर पुलिस ने कांड के दो मृत अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया है. उक्त घटना से पूरा शहर दहल गया था. घटना में दो अभियुक्त सहित 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. जिन दो मृत अभियुक्तों के विरुद्ध तातारपुर पुलिस ने चार्जशीट दायर किया है उनमें काजवलीचक के ही रहने वाले शंकर मंडल की पत्नी लीला देवी और छठ्ठू मंडल के पुत्र महेंद्र मंडल का नाम शामिल है. मामले की जांच में उक्त अभियुक्तों के द्वारा घर में अनाधिकृत रूप से विस्फोटक जमा करने और पटाखों का अवैध उत्पादन और कारोबार करने की बात सामने आयी थी. इधर मामले में एडीजे 11 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बहस किया जाना है. इसमें कांड के अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही करायी जायेगी. जमीन कारोबार के बकाया 4 लाख मांगने पर हुई थी हत्या, दो के विरुद्ध चार्जशीट नाथनगर थाना क्षेत्र में विगत 17 अप्रैल 2024 को हुए निरंजन यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किये गये दो अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया है. मामले में पुलिस ने बिहपुर के अमरी बिशनपुर निवासी सुशील कुमार भिन्ना मंडल और एमटीएन घोष लेन निवासी राजीव रंजन उर्फ लड्डू साह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया है. 17 अप्रैल को हुए निरंजन यादव की हत्या के बाद मृतक की मां सीता देवी की ओर से दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर लड्डू साह सहित चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था. मामले में जमीन के कारोबार में चार लाख रुपये बकाया मांगने पर निरंजन यादव की हत्या करने का आरोप लगाया था. 10 साल पूर्व घर घुस कर मारपीट मामले में जुर्माना कर रिहा किया शहर के प्रमुख कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगसर ग्वाल टोली में दस साल पूर्व विगत 22 फरवरी 2014 को रानी देवी की ओर से दर्ज घर घुसकर मारपीट मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी पाया. दोषी अभियुक्तों में लालू यादव, प्रिया यादव और श्रीकांत यादव शामिल थे. कोर्ट ने उक्त तीनों आरोपितों के विरुद्ध 15-15 सौ रुपये जुर्माना लगाया. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर 14-14 दिन कारावास भुगतने की सजा सुनाई. इधर, दोषी अभियुक्तों की ओर से जुर्माना की राशि जमा कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी यमुना दास ने बहस में हिस्सा लिया.

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