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स्टेशन चौक पर महासमिति के मंच पर हुए उपद्रव - तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज, 7 नामजद व 40 अज्ञात को बनाया अभियुक्त

Updated at : 06 Nov 2024 10:37 PM (IST)
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स्टेशन चौक पर महासमिति के मंच पर हुए उपद्रव - तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज, 7 नामजद व 40 अज्ञात को बनाया अभियुक्त

स्टेशन चौक पर महासमिति के मंच पर हुए उपद्रव - तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज, 7 नामजद व 40 अज्ञात को बनाया अभियुक्त

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3 नवंबर की रात काली पूजा महासमिति के मंच पर हुई घटना को लेकर जानलेवा हमला करने का भी लगाया गया आरोप – घटना के वक्त पर तैनात दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पर विश्वेशवर आर्या, ज्योतिष मंडल सहित 7 नामजद – काली पूजा विसर्जन को लेकर शहरी क्षेत्र में तीन केस हो चुके हैं दर्ज, अब तक 57 को बनाया गया नामजद अभियुक्त काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शहर के कुछ इलाकों में उपद्रव के मामलों में जिला प्रशासन की ओर से तिलकामांझी और जोगसर थाना के बाद अब कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया गया है. बता दें कि कोतवाली थाना में दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पर दर्ज किये गये केस के मामले में कई संगीन आरोप लगाये गये हैं. जिसमें जानलेवा हमला करने से लेकर उपद्रव, तोड़फोड़, विसर्जन मार्ग में बाधा पहुंचाने, शांति और विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने और सरकारी पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. मामले में विश्वेश्वर आर्या सहित ज्योतिष मंडल, संतोष यादव, लालू मंडल, सावन यादव, राजा मंडल और रणवीर यादव को नामजद अभियुक्त बनाया है. जबकि मामले में 30-40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मौके पर मौजूद दंडाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अंकित कुमार के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने अब मामले में अग्रतर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि इससे पूर्व तिलकामांझी थाना में दर्ज प्राथमिकी में जवारीपुर काली पूजा समिति के सदस्याें और महासमिति के पदाधिकारियों सहित कुल 44 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है. जबकि जोगसर थाना में दर्ज प्राथमिकी में स्थानीय वार्ड पार्षद सहित कुल 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न थानों में दर्ज कुल तीन प्राथमिकी में अब तक 57 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जा चुका है. जिसमें से कुछ गणमान्य लोग भी शामिल हैं. कोतवाली थाना में दज्र केस को लेकर दिये गये आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विगत 3 नवंबर की रात करीब एक बजे परबत्ती की बुढ़िया काली प्रतिमा के विसर्जन शोभा यात्रा के स्टेशन पहुंचने के बाद कुल लोगाें के द्वारा उपद्रव किया गया. कुछ लाेगों ने स्टेशन चौक पर बने महासमिति के मंच पर बैठे काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति भागलपुर के अध्यक्ष और सदस्यों अन्य पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाने लगा. इस क्रम में परबत्ती के जुलुस में शामिल एक व्यक्ति द्वारा माइक से महासमिति एंव प्रशासन के विरूद्ध उत्तेजक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शोभा यात्रा में शामिल लोगों को भड़काने का प्रयास गया. जुलुस में शामिल कुछ लोग लाठी, तलवार, भाला समेत अन्य घातक हथियारों से महासमिति के मंच पर बैठे पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया. उक्त हमले को रोकने का पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी. और काफी देर तक प्रतिमा को स्टेशन चौक पर ही रोक कर रखा गया. जिसकी वजह से जुलूस मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई और विधि व्यवस्था की स्थिति भंग हुई. जिस वक्त उपद्रवियों द्वारा मंचासीन लोगों पर हमला किया गया उस वक्त कुछ के लिए मंच सहित चौक पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी. मामले में नामजद अभियुक्तों के अलावा जिन अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है उनकी पहचान करने विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही गयी.

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