नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित को 7 साल कैद, एक लाख जुर्माना

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 Aug 2024 12:29 AM

विज्ञापन

नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित को 7 साल कैद, एक लाख जुर्माना

विज्ञापन

नाथनगर थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व वर्ष 2018 में हुए नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपित को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 की अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. कांड के अभियुक्त जफर आलम को 7 साल कारावास सहित एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जफर आलम के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नाथनगर थाना में केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस अधिकारियों ने आरोपित के विरुद्ध लगाये आरोपों को सही पाया था. जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गयी थी. बता दें कि मामले में अदालत ने दो सप्ताह पूर्व ही आरोपित को दोषी करार दिया था. हत्या के प्रयास मामले में तीन को 5-5 साल कारावास की सजा नाथनगर थाना में 14 साल पूर्व दर्ज धारदार हथियार से हत्या के प्रयास मामले में तीन दिन पूर्व दोषी पाये गये तीन अभियुक्तों के विरुद्ध बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. मामले में एडीजे 4 की अदालत ने कांड में दोषी पाये गये तीन अभियुक्त छबिल दास, शंभू दास और संतोष कुमार दास को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के प्रयास की धारा में 5-5 साल कारावास सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना. जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि को 2 साल बढ़ाने का निर्देश दिया है. वहीं धारदार हथियार से हमले की धारा में 5-5 साल कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर 1-1 साल कारावास की अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया है. अपहरण, लूट व चोरी के सामानों की बरामदगी मामले में जमानत याचिका खारिज भागलपुर पुलिस जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कांडों के जेल में बंद अभियुक्तों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उक्त याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है. उनमें बरारी थाना में एक माह पूर्व दर्ज अपहरण कांड के अभियुक्त प्रतीक कुमार, पीरपैंती थाना में बाइक चोरी मामले गिरफ्तार दिवाकर यादव, सबौर थाना में चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त बजरंगी मंडल और नाथनगर थाना में एक साल पूर्व दर्ज लूटकांड के अभियुक्त विक्रम मंडल की याचिकाएं शामिल थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन