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विवि,अमरेंद्र व अन्य को कोर्ट से नोटिस

भागलपुर : अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद की कोर्ट ने बुधवार को तिलकामांझी विश्वविद्यालय की 60 बीघा जमीन मामले में विवि प्रशासन, अमरेंद्र नारायण चौधरी वगैरह को नोटिस जारी किया. नाथनगर अंचलाधिकारी सुशील कुमार की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में गलत काटे गये लगान रसीद को रद्द करने पर सुनवाई चल रही है. […]

भागलपुर : अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद की कोर्ट ने बुधवार को तिलकामांझी विश्वविद्यालय की 60 बीघा जमीन मामले में विवि प्रशासन, अमरेंद्र नारायण चौधरी वगैरह को नोटिस जारी किया. नाथनगर अंचलाधिकारी सुशील कुमार की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में गलत काटे गये लगान रसीद को रद्द करने पर सुनवाई चल रही है. जिसके तहत नोटिस धारक लगान रसीद मामले में अपनी सफाई देंगे. इसके लिए दोनों ही पक्षों को अपने-अपने कागजात में जमीन के असली मालिक का सबूत पेश करना होगा.

यह था मामला. 27 सितंबर को प्रभात खबर ने टीएमबीयू की 22 बीघा जमीन की भू माफियाओं द्वारा हड़पने की तैयारी पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया. इस मामले में डीएम आदेश तितरमारे ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिये. सदर डीसीएलआर सुबीर रंजन के निर्देश पर नाथनगर अंचल पदाधिकारी सुशील कुमार ने मामले की जांच की, तो मामले को सत्य पाया.
नाथनगर सीओ ने पेश की रिपोर्ट. नाथनगर के अंचलाधिकारी सुशील कुमार ने विवि की करोड़ों की बेशकीमती जमीन के अंचल रिकार्ड में छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट प्रशासन को दी. कहा कि विवि की जमीन जमाबंदी के कुल 20 पेज के दस्तावेज में तीन पेज में नाम बदला है.
डीएम सहित अन्य को नोटिस. अमरेंद्र नारायण चौधरी व जीवेंद्र नारायण चौधरी की तरफ से अधिवक्ता आशुतोष कुमार चौधरी ने डीएम आदेश तितरमारे, एसडीओ सदर कुमार अनुज, डीसीएलआर, नाथनगर अंचलाधिकारी को सिविल प्रोसिड्योर 4/2-80 के तहत लीगल नोटिस भेजा है. इस नोटिस में सेटलमेंट ऑफिसर की कोर्ट से संबंधित खाता का आदेश अपने पक्ष में होने की बात का उल्लेख है.
विवि की 60 बीघा जमीन का मामला
जमीन के असली मालिक को लेकर हो रही सुनवाई
दोनों पक्षों को एडीएम कोर्ट में पेश करने होंगे कागजात

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