भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को मारपीट के आरोपित नागेश्वर मंडल, नरेश मंडल और कपिलदेव मंडल के खिलाफ एक वर्ष कारावास और सात सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह और बचाव पक्ष से उमेश प्रसाद सिंह पैरवी कर रहे थे. मामले के अनुसार गांव एमरा (गाेराडीह) बजरंगी मंडल छह मई 2005 को दोपहर 12.30 बजे घोघा से एमरा आ रहे थे. रास्ते में ब्रजेश मंडल ने उसके ट्रैक्टर को रोका और आगे जाने से मना कर दिया.
इसके बाद कपिलदेव मंडल ने उससे गाली-गलौच करने लगा और नागेश्वर मंडल व नरेश मंडल लाठी लेकर मारपीट करने आ गया और नागेश्वर मंडल ने उस पर खंती से वार कर दिया. इसके बाद कपिल मंडल ने लाठी व ब्रजेश मंडल कुदाल से बजरंगी मंडल को मारने लगे. हंगामा के दौरान बजरंगी मंडल का का भाई अंगद आया तो उस पर भी आरोपित ने हमला कर दिया. घटना में बजरंगी मंडल बुरी तरह घायल हो गया और उसे जेएलएनएमसीएच में इलाज के लिए दाखिल कराया गया. बजरंगी मंडल के खिलाफ जगदीशपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. जिरह के दौरान चिकित्सीय परीक्षण में बजरंगी मंडल पर जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया. इसके बाद अदालत ने मारपीट करने के आरोप में नागेश्वर मंडल, नरेश मंडल और कपिलदेव मंडल को एक वर्ष कैद व जुर्माना सुनाया.