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जलमीनार निर्माण पर आवास बोर्ड को एतराज

भागलपुर : जलापूर्ति योजना के तहत पैन इंडिया की ओर से बरारी स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर कराये जा रहे रे जलमीनार निर्माण पर बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की है. इसको लेकर बिहार राज्य आवास बोर्ड अवर प्रमंडल भागलपुर-पूर्णिया के सहायक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है. सहायक अभियंता ने […]

भागलपुर : जलापूर्ति योजना के तहत पैन इंडिया की ओर से बरारी स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर कराये जा रहे रे जलमीनार निर्माण पर बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की है. इसको लेकर बिहार राज्य आवास बोर्ड अवर प्रमंडल भागलपुर-पूर्णिया के सहायक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है.
सहायक अभियंता ने कहा है कि स्थल निरीक्षण में उन्होंने पाया गया कि पैन इंडिया के पदाधिकारी और कर्मी प्रस्तावित जमीन से हट कर पार्क की जमीन पर जलमीनार निर्माण करा रहे हैं. यह अनुचित है. सहायक अभियंता ने यह पत्र नगर आयुक्त और मेयर को भी भेजा है. वहीं सहायक अभियंता के पहले कनीय अभियंता ने भी सहायक अभियंता को इस बारे में पत्र लिखा था.
इस पत्र में कनीय अभियंता ने कहा है कि सेक्टर एक में पंप हाउस की जमीन पर जलमीनार कार्य प्रस्तावित था. बोर्ड मुख्यालय ने निर्माण कार्य के लिए 25×25 मीटर जमीन का अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी) निर्गत किया था. लेकिन विभाग की प्रस्तावित जमीन से हट कर पार्क की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है. बोर्ड के चौकीदार ने जब निर्माण रोकने का प्रयास किया, तो पैन इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि आपके बड़े पदाधिकारियों से बात हो चुकी है.
बोर्ड द्वारा दी गयी जमीन पर ही हो रहा निर्माण : इस बाबत पैन इंडिया की पीआरओ रानी चौबे ने बताया कि पैन इंडिया जलमीनार का निर्माण आवास बोर्ड द्वारा दी गयी 25×25 मीटर प्रस्तावित जमीन पर ही करा रही है. इसके लिए अभी मिट्टी खुदाई का कार्य हो रहा है. इससे एक इंच अधिक जमीन पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा 16 अक्तूबर 2014 को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक को पत्र देकर 25×25 मीटर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा है.
बुडको के जीएम को लिखा जायेगा पत्र : मेयर
मेयर दीपक भुवानियां ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए बुडको के जीएम को पत्र लिखा जायेगा. आवास बोर्ड से इस आशय का पत्र उनके पास आया है. एजेंसी को बोर्ड द्वारा जितनी जमीन मुहैया करायी गयी है, उतनी ही जमीन पर निर्माण कार्य करना चाहिए.

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