संवाददाताभागलपुर : ट्रेड लाइसेंस के बिना की शहर में दुकान खोले जाने को लेकर गुरुवार को नगर निगम के नगर आयुक्त की सख्ती व 54 दुकानदारों को नोटिस दिये जाने के बाद शुक्रवार को दुकानदारों ने निगम आकर स्वच्छता प्रभारी महेश प्रसाद साह से फॉर्म लिया और एक साल की राशि के बारे में जानकारी ली. वहीं शुक्रवार को और दुकानदारों को नोटिस भेजी गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि इसी महीने तक सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस ले लेना है. लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों की दुकान मई के पहले सप्ताह से सील करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. उन्होंने बताया कि चाय व पानदुकानदारों को भी ट्रेड लाइसेंस के दायरे में रखा गया है. उन्हें भी लाइसेंस लेना है.
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ट्रेड लाइसेंस के लिए दुकानदारों ने लिया फॉर्म
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