कहलगांव: बिना टिकट यात्रा और ट्रैक पार करने पर RPF की कार्रवाई, 20 हिरासत में; चेन पुलिंग पर जेल की चेतावनी

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कहलगांव आरपीएफ पोस्ट निरीक्षक प्रभारी बेचन मिश्रा | Prabhat Khabar Network

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कहलगांव में कड़ा अभियान चलाया है. बिना टिकट यात्रा करने, ट्रैक पार करने और गलत बोगियों में प्रवेश करने वाले 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है. बिना वजह चेन पुलिंग करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

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रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कहलगांव क्षेत्र में कड़ा रुख अपना लिया है. बिना टिकट यात्रा करने और अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान आरपीएफ ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है. इस सघन अभियान से नियम तोड़ने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया है.

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महिला और दिव्यांग बोगियों में अनाधिकृत प्रवेश पर पैनी नजर

आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी बेचन मिश्रा ने बताया कि महिला यात्रियों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी क्रम में आरपीएफ की विशेष टीमें ट्रेनों की महिला बोगी और दिव्यांग डिब्बों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर पैनी नजर रख रही हैं. औचक जांच के दौरान ऐसे मामलों में पकड़े जाने वाले पुरुषों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर उन्हें रेल न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

बिना वजह चेन पुलिंग करने पर होगी जेल

निरीक्षक प्रभारी श्री मिश्रा ने यात्रियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बिना किसी ठोस आपातकालीन कारण के अलार्म चेन खींचना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत एक दंडनीय अपराध है. इस अपराध में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा एक वर्ष की जेल (या दोनों) हो सकती है. आरपीएफ ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी और सीधे न्यायालय में अभियोजन चलाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक एवं आपात स्थिति में ही करें.

ट्रैक पार करना पड़ेगा भारी, ओवरब्रिज का करें प्रयोग

रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पैदल पार करने वालों के खिलाफ भी आरपीएफ ने शिकंजा कस दिया है. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत ट्रैक पार करते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना या छह महीने की जेल का प्रावधान है. आरपीएफ ने यात्रियों से सुरक्षित आवागमन के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज (FOB) का ही उपयोग करने की अपील की है.

139 पर दें संदिग्ध गतिविधि की सूचना

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि एक ओर जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्टेशनों पर लाउडस्पीकर उद्घोषणा और पोस्टरों के जरिए यात्रियों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तत्काल रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें.


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Rishi Kant

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