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हाईकोर्ट की शरण में जायेगी पीडि़ता

तपस्वी प्रकरण – पीडि़ता के अधिवक्ता ने कहा, जल्द ही हाइकोर्ट में फाइल करेंगे रिट – दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने एसडीजेएम कोर्ट में दिया आवेदन- पीडि़त पक्ष ने कहा 164 का बयान होना चाहिए, बचाव पक्ष ने कहा जबतक मामले में अनुसंधान होता है, जबतक 164 का बयान नहीं होना चाहिएसंवाददाता, भागलपुरतपस्वी हॉस्पिटल प्रकरण […]

तपस्वी प्रकरण – पीडि़ता के अधिवक्ता ने कहा, जल्द ही हाइकोर्ट में फाइल करेंगे रिट – दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने एसडीजेएम कोर्ट में दिया आवेदन- पीडि़त पक्ष ने कहा 164 का बयान होना चाहिए, बचाव पक्ष ने कहा जबतक मामले में अनुसंधान होता है, जबतक 164 का बयान नहीं होना चाहिएसंवाददाता, भागलपुरतपस्वी हॉस्पिटल प्रकरण में न्याय के लिए पीडि़ता हाई कोर्ट की शरण लेगी. पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता डॉ राजेश तिवारी कहा कि जल्द ही वे हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए वे तैयारी कर रहे हैं. वहीं पीडि़ता के 164 के बयान को लेकर सोमवार को एसडीजेएम कोर्ट में बचाव व पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता की ओर से आवेदन दिया गया. आवेदन में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजकुमार उर्फ चुन्नू ने कोर्ट से कहा कि 164 में प्रावधान है कि जिस मामले में अनुसंधान या विचारण चलता रहेगा,तब तक 164 का बयान नहीं हो सकता है. 164 के बयान के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन देती है, ना कि बयान कि लिए प्राइवेट व्यक्ति आवेदन दे सकता है. वहीं पीडि़ता के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि इस मामले में पुलिस 161 सीआरपीसी का उल्लंघन कर रही है. इसके तहत मामले में एक महिला अनुसंधानकर्ता होना चाहिए, जो पीडि़त महिला का बयान ले सके. पुलिस सही तरीके से बयान भी नहीं करा पायी है. आवेदन में कहा कि मामले में आरोपित को स्थानीय विधायक मदद कर रहे हैं. मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 164(5) ए में पुलिस के आवेदन के बिना ही कोर्ट पीडि़ता का 164 का बयान ले सकती है.

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