23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कॉलेजों को भेजी आरक्षण की नियमावली

भागलपुर: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय से शुक्रवार को सभी 29 महाविद्यालयों को नामांकन के लिए आरक्षण की नियमावली भेजी गयी. सभी पीजी विभागों को भी नियमावली भेज कर इसके अनुरूप आरक्षण का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया. डीएसडब्ल्यू डॉ गुरुदेव पोद्दार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नामांकन के लिए आरक्षण के […]

भागलपुर: तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय से शुक्रवार को सभी 29 महाविद्यालयों को नामांकन के लिए आरक्षण की नियमावली भेजी गयी. सभी पीजी विभागों को भी नियमावली भेज कर इसके अनुरूप आरक्षण का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया.

डीएसडब्ल्यू डॉ गुरुदेव पोद्दार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नामांकन के लिए आरक्षण के नियम वर्ष 2002 में बनाये गये थे. उसी पर आधारित नया पत्र सभी कॉलेजों व पीजी विभागों को भेजा गया है.
नियमावली के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में इस स्थान का उपयोग अनुसूचित जन-जाति के नामांकन के लिए किया जायेगा.

उक्त दोनों सुरक्षित स्थान रिक्त रहने की स्थिति में इनका उपयोग अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए किया जायेगा. इसके बाद भी स्थान रिक्त रहने पर इसका उपयोग पिछड़ी जाति के लिए होगा. फिर भी स्थान रिक्त रहेगा, तो आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए इस स्थान का उपयोग किया जा सकेगा.

बावजूद इसके स्थान रिक्त रहने की स्थिति में इस स्थान पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा. द्वितीय सूची के प्रकाशन में भी आरक्षण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. चयनित नि:शक्त अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के जिस वर्ग से आते हों, उनकी गिनती उसी वर्ग में होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें