भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने आनंद बिहार कॉलोनी (दाउटबाट) निवासी उपभोक्ता विशेश्वर मंडल के वाद पर सुनवाई करते हुए एनके कूकिंग गैस एजेंसी को 15 दिनों के अंदर गैस आपूर्ति करने का आदेश दिया. साथ ही फोरम ने परेशानी के लिए एक हजार रुपया भी देने उपभोक्ता को देने का आदेश दिया. आदेश पर दो महीने के अंदर अमल करने को कहा गया है. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने दिया.
उपभोक्ता विशेश्वर कुमार ने एन के कूकिंग गैस एजेंसी भागलपुर से गैस का कनेक्शन लिया था. एजेंसी वालों ने जिस तिथि से का कनेक्शन दिया था उस तिथि से दो दिसंबर 2004 तक गैस की आपूर्ति की. उसके बाद आपूर्ति बंद कर दी. जब उपभोक्ता एजेंसी के पास गया तो उसके बुक पर मुहर लगा कर उसे अनुराधा गैस एजेंसी सुलतानगंज के पास भेज दिया. उपभोक्ता का स्थायी पता घाट लेन सुलतानगंज ही है.
जब उपभोक्ता अनुराधा गैस एजेंसी गया तो एजेंसी वालों ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है. बार-बार दोनों गैस एजेंसी वालों के पास दौड़ भाग करने के बाद उपभोक्ता ने नौ दिसंबर 2010 को जिला उपभोक्ता फोरम में एन के कूकिंग गैस एजेंसी के प्रबंधक व अनुराधा गैस एजेंसी के प्रबंधक पर वाद दायर किया.