भागलपुर: प्रथम तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्र भूषण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को कहलगांव थाना क्षेत्र के महेशामुंडा गांव के नकुल मंडल की बेटी बुला कुमारी ( 14 ) की हत्या मामले में गांव के ही बलराम मंडल उर्फ खंतर मंडल व छट्ठू मंडल उर्फ सतीश मंडल को भादवि की धारा 307 व 302/34 में दोषी करार दिया है.
दोनों पिता-पुत्र है. सजा के बिंदु पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मुक्ति प्रसाद सिंह ने बहस में भाग लिया. मामले में सूचक लड़की की फुआ पुरो देवी है.
यह घटना 28 अगस्त 2002 सुबह 7.30 बजे की है. बुला कुमारी अपनी सहेलियों के साथ एनटीसीपीसी ऐश डाइक के पास हेमंत चौधरी के धान के खेत में घास काटने गयी थी. वहां पहले से खेत की देखरेख करने वाले भौलीदार बलराम मंडल व छट्ठ मंडल ने बुला व उसकी सहेलियों को घेर लिया और हाथ से कचिया छीन लिया. सभी को ऐश डाइक के सात फीट गहरे पानी में फेक दिया. जब बुला व उसकी सहेली निकलने का प्रयास करती दोनों सबों की गरदन पानी में दबाने लगता. किसी तरह बुला की सहेली तैर कर बाहर निकल भाग गयी,लेकिन बुला भाग नहीं सकी. दोनों ने उसकी गरदन को पानी में दबाये रखा. इसकी सूचना मिलती ही पिता व फुआ उसे कहलगांव अस्पताल ले गये,जहां डॉक्टरों ने बुला को मृत घोषित कर दिया.