डीसीओ केएन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश

Updated at : 14 Aug 2019 6:24 AM (IST)
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डीसीओ केएन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश

भागलपुर :सृजन महिला विकास सहयोग समिति पर कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाने व पत्नी को गारंटर बन कर एक लाख का लोन दिलाने के मामले में तत्कालीन सहकारिता पदाधिकारी और भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रहे कवींद्र नाथ ठाकुर पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है. सहकारिता विभाग ने मामले में वर्तमान […]

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भागलपुर :सृजन महिला विकास सहयोग समिति पर कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाने व पत्नी को गारंटर बन कर एक लाख का लोन दिलाने के मामले में तत्कालीन सहकारिता पदाधिकारी और भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रहे कवींद्र नाथ ठाकुर पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है.

सहकारिता विभाग ने मामले में वर्तमान में पूर्णिया के जिला सहकारिता पदाधिकारी पद पर तैनात ठाकुर के खिलाफ पांच तरह के गंभीर आरोप लगाये हैं. विभाग ने आरोपों को लेकर डीसीओ के खिलाफ पहले शोकॉज किया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला. इस कारण विभागीय कार्रवाई का निर्देश हुआ.
भागलपुर में तत्कालीन डीसीओ व बैंक के प्रबंध निदेशक पद पर तैनाती को लेकर आरोप है कि उन्होंने समिति के कर्ज लेने की हद यानि क्षमता पूंजी और सुरक्षित निधि के पहले वर्णित पांच गुना से बढ़ा कर 40 गुना कर दिया. इस सीमा की कोई चर्चा नहीं की. दूसरा गंभीर आरोप 13 मार्च 2007 को तत्कालीन डीसीओ कवींद्र नाथ ठाकुर ने अपनी पत्नी पूनम रानी ठाकुर को सृजन महिला विकास समिति लिमिटेड से एक लाख का कर्ज दिलाया और उसमें लोन के गांरटर बने.
इसके अलावा अन्य गंभीर आरोप को लेकर आरोप पत्र गठित हुआ. विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां होंगी और सहायक निबंधक बकारुत जमा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे. विभाग ने पूर्णिया डीसीओ कवींद्र नाथ से संयुक्त निबंधक सहयोग समिति सारण प्रमंडल के संचालन पदाधिकारी के पास 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र का जवाब देने को कहा है.
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