हिमांशु हत्याकांड में 19 लोग दोषी करार

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भागलपुर : कजरैली थाना क्षेत्र के गौराचौकी के हिमांशु यादव की पांच जून 2017 को ससुराल वालों द्वारा घर से खींच कर रोड पर की गयी हत्या के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को 19 आरोपितों को दोषी करार दिया है. साथ ही सात आरोपित को आर्म्स एक्ट में भी […]

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भागलपुर : कजरैली थाना क्षेत्र के गौराचौकी के हिमांशु यादव की पांच जून 2017 को ससुराल वालों द्वारा घर से खींच कर रोड पर की गयी हत्या के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को 19 आरोपितों को दोषी करार दिया है. साथ ही सात आरोपित को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया है.

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अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश ने आरोपितों के खिलाफ 25 जुलाई को सजा सुनायेगी. अदालत में हाइकोर्ट के निर्देश पर मामले में स्पीडी ट्रायल चला. अपर लोक अभियोजक नरेश राम तथा बचाव पक्ष से सिरुस लाल, अरुण झा, कौशलेंद्र सहाय, प्रमोद यादव, पन्ना सिंह, राजीव झा ने जिरह किया. घटना के 764 दिन बाद आये फैसले से पीड़ितों के परिजनों में इंसाफ की झलक दिखायी दी. इस दौरान खासकर हिमांशु की मां जैलस देवी ने अपने बेटे के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की उम्मीद की है.

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