लोक अदालत का आयोजन कल

Updated:
विज्ञापन

भागलपुर : जिला सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय ने कहा कि लोक अदालत का आठ सितंबर को आयोजन होगा. इसके लिए तैयारी शुरू हो गयी है. अभी तक 15 हजार पक्षकारों को नोटिस दिया जा चुका है और आगे भी दिया जा रहा है. जिला स्तर पर स्थायी व निरंतर लोक अदालत भी चल रहा है. […]

विज्ञापन

भागलपुर : जिला सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय ने कहा कि लोक अदालत का आठ सितंबर को आयोजन होगा. इसके लिए तैयारी शुरू हो गयी है. अभी तक 15 हजार पक्षकारों को नोटिस दिया जा चुका है और आगे भी दिया जा रहा है. जिला स्तर पर स्थायी व निरंतर लोक अदालत भी चल रहा है. स्थायी लोक अदालत में बिजली कट से लेकर जमीन दाखिल-खारिज जैसे मामलों पर वाद दायर कर सकते हैं. यहां के वाद एक तरह से रिट की तर्ज पर होते हैं, जिसके निर्देश के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील हो सकेगी. स्थायी लोक अदालत के प्रति रुझान बढ़ रहा है. वे लोक अदालत के आयोजन को लेकर गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर रहे थे.

आपके शहर में

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय भागलपुर, अनुमंडल न्यायालय कहलगांव व नवगछिया में आयोजन को लेकर बेंच गठित हो गया है. इसमें भागलपुर में 16, नवगछिया में चार तथा कहलगांव में दो बेंच गठित हुए हैं. लोक अदालत में श्रम विवाद, बैंक ऋण वसूली वाद, बिजली व पानी बिल व अन्य वादों में आपराधिक शमनीय, वैवाहिक व दीवानी का समझौता हो सकेगा. इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित वाद, किराया, सुखाधिकार आदि के वाद भी शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा स्थायी व निरंतर लोक अदालत भी चल रहा है. निरंतर लोक अदालत में वैसे वाद का निबटारा होता है, जिन मामलों का आपस में समझौता हो सकता है. यहां वाद करने में कोई शुल्क नहीं लगता है. एक सादे कागज में वाद दायर कर सकते हैं. वही स्थायी लोक अदालत में परिवहन से संबंधित वाद, टेलीफोन, डाक, टेलीग्राफ, बिजली बोर्ड से जुड़े बिजली कट, निगम के जुड़े काम गंदगी का उठाव, अस्पताल व चिकित्सक के चिकित्सीय दोष, शिक्षण संस्थानों से जुड़े रुपये लेकर फर्जीवाड़ा करने जैसे मामलों पर सुनवाई होती है.
अभी तक भेजे गये पक्षकारों को नोटिस
आपराधिक( शमनीय ): 415
एमएसीटी: 129
दीवानी वाद: 6
बैंक रिकवरी केस: 12870
बीएसएनएल के केस: 573
-ऋषि
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन