दुष्कर्म का मामला : पॉक्सो एक्ट में सुनवाई का दिया निर्देश, आरोपित ने किया कोर्ट में सरेंडर

Updated at : 05 Jul 2018 4:29 AM (IST)
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दुष्कर्म का मामला : पॉक्सो एक्ट में सुनवाई का दिया निर्देश, आरोपित ने किया कोर्ट में सरेंडर

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हाइकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हुई थी अपील रसूलपुर थाना अंतर्गत आरोपित ने की थी शर्मनाक घटना भागलपुर : पटना हाइकोर्ट ने तीन साल पहले दुष्कर्म के मामले के फैसले को पलटते हुए पॉक्सो एक्ट में सुनवाई का निर्देश दिया है. यह निर्देश हाइकोर्ट […]

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

हाइकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हुई थी अपील रसूलपुर थाना अंतर्गत आरोपित ने की थी शर्मनाक घटना
भागलपुर : पटना हाइकोर्ट ने तीन साल पहले दुष्कर्म के मामले के फैसले को पलटते हुए पॉक्सो एक्ट में सुनवाई का निर्देश दिया है. यह निर्देश हाइकोर्ट ने 15 मई को दिया है, इसमें अदालत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे. हाइकोर्ट ने आरोपित मंगल पासवान को जमानत दे दी. हाइकोर्ट के निर्देश पर आरोपित ने बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में सरेंडर किया. बता दें कि आठ जून 2015 को दुष्कर्म के आरोपित मंगलवार को दोषी माना गया था. उसके खिलाफ सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने और नहीं देने पर आरोपित को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा हुई थी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपित हाइकोर्ट अपील में गये थे.
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